संवाददाता - बागी न्यूज 24 सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक कर्मियों को व्यावसायिक बैंक की भांति 01 नवम्बर,93 से मिलेगा पेंशन आजमगढ़। ग्रामीण ...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक कर्मियों को व्यावसायिक बैंक की भांति 01 नवम्बर,93 से मिलेगा पेंशन
आजमगढ़। ग्रामीण बैंक कर्मी पांच दशक से भेदभाव के शिकार होते रहे हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई परन्तु प्रायोजक व्यावसायिक बैंक के समान वेतन भत्ता सितंबर 1987 से मिला। व्यावसायिक बैंको में पेंशन नवम्बर 1993 में लागू हो गया परन्तु ग्रामीण बैंक में लागू नहीं किया गया और लम्बी लिगल लड़ाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को उच्चतम न्यायालय ने ग्रामीण बैंक कर्मियों को राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंको के समरूप पेंशन देने का भारत सरकार को आदेश दिया। परन्तु सेवानिवृत्त कर्मियों को 1ली नवम्बर 1993 के बजाए 1ली अप्रैल 2018 से पेंशन दिया गया। इस भेदभाव के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई जिस क्रम में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सोमवार को अपना शपथ-पत्र समर्पित करते हुए ग्रामीण बैंक कर्मियों को भी व्यावसायिक बैंकों के समान 1ली नवम्बर 1993 के प्रभाव से पेंशन तथा कम्प्युटर वेतन वृद्धि देने की सहमति व्यक्त की है। इसकी जानकारी देते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी और आल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुन्दन ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से ग्रामीण बैंक के 60 हजार पेंशनर्स और 12 हजार फैमिली पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।