संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ -- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0जाति वित एवं विकास...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ -- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0जाति वित एवं विकास निगम लि0 श्री मोती लाल ने बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसे समस्त बकायेदारों को जिन्होंने उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 आजमगढ़ से ऋण प्राप्त किया है, को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा संचालित नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) की अवधिको 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत यदि बकायेदार द्वारा ऋण की धनराशि एकमुश्त जमा की जाती है तो बकायेदार से केवल ऋण अवधि 36/60 माह जो भी लागू हो का ही साधारण ब्याज लेकर खाता बन्द कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
उक्त एकमुश्त समाधान योजना दिनांक 31 मार्च 2025 तक ही मान्य है। उक्त तिथि के बादयोजना के इस सुनहरे अवसर का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।अधिक जानकारी के लिए कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 श्रम विभाग के बगल, कस्तूरी भवन, राहुल नगर, मड़या, आजमगढ़ में सम्पर्क कर किसी कार्यालय सहायक से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।