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प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 150 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने प्रतिभाग किया

  आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों खाद्य सुरक्षा मानक के संबंध में  प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया संवाददाता - बागी न्यूज 24     आजमगढ़ -- जिलाधि...

 

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों खाद्य सुरक्षा मानक के संबंध में  प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

संवाददाता - बागी न्यूज 24   

आजमगढ़ -- जिलाधिकारी महोदय आज़मगढ़ के आदेश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विकास खण्ड सठियांव, आजमगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अन्तर्गत आज  प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 गोविन्द यादव व श्री अमर नाथ एवं प्रभारी सी0डी0पी0ओ0 श्रीमती सीमा राय के सहयोग से खाद्य सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रारम्भ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमर नाथ द्वारा प्रशिक्षण में आई हुई आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का स्वागत किया तथा सी0डी0पी0ओ0 श्रीमती सीमा राय के सहयोग प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया। 
मुख्य वक्ता के रूप में खाद्य सुरक्षा आधिकारी डॉ0 गोविन्द यादव द्वारा प्रशिक्षण में मुख्य रूप से व्यक्तिगत व परिसर की साफ-सफाई पर विशेष बल दिया। उन्होने इस बात पर ज्यादा बल दिया कि खाद्य जनित बिमारियां ज्यादातर गंदगी एवं संदूषित खाद्य पदार्थो के कारण होती हैं जिसे हम कुछ बातें ध्यान में रखकर इसे बचा सकते हैं, जैसे कि सभी कार्यकत्री अपने नाखून को छोटाएवं बालों को बांधकर रखें एवं यथा सम्भव अपने छोटे आभूषणों को न पहनें। डॉ यादव ने पैक्ड खाद्य पदार्थों जैसे- रिफाइण्ड तेल, दाल व दलिया पर दो बातों का विशेष ध्यान दें- बेस्ट बिफोर/यूज बाई डेट/एक्पायरी देखें तथा बैच नम्बर/लॉट नम्बर का अवलोकन करें। इस सभी बातों से आप खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि तथा बैच नम्बर से उसके उद्गम का पता लगाया जा सकता है। इससे सम्भावित खाद्य जनित समस्याओं का निराकरण करने में मदद मिलेगी। डॉ0 यादव ने खाद्य पदार्थो के रख-रखाव के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें प्रमुखता में उन्होने खाद्य पदार्थो के प्रथम आवक प्रथम निर्गत सिद्धांत को अनुपालन करना, खाद्य पदार्थो को जमीन से समुचित उंचाई पर लकडी/लोहे के पैलेट पर दिवाल से उचित दूरी बनाये रखते हुए जिससे नमी एवं कीट-पतंगों से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता प्रभावित न हो। अन्त में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र का निःशुल्क खाद्य पंजीकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना विधिक रूप से अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए प्रत्येक केन्द्र प्रभारी का आधार कार्ड, फोटो व मोबाइल नम्बर खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की अधिकृत वेब साइड https://foscos.fssai.gov.in/ पर निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में सम्पर्क कर सकतें हैं। तत्पश्चात् आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया गया तथा उनके आशंकाओं का समाधान किया गया। 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में श्री अमर नाथ द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि सभी कार्यकत्रियों को बताये गये उपाय एवं जानकारियां समक्ष में आ गयी होंगी तथा वे इस सभी बातों को आत्मसाथ कर अपने दैनिक दिनचर्या में अमल लायेंगी l

"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police Station, Civil Line, Azamgarh, Uttar Pradesh, India, Pin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695












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