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निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा : जिला मजिस्ट्रेट

  संवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) रविन्द्र कुमार ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० द...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) रविन्द्र कुमार ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुये जनपद-आजमगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण हेतु संशोधित समय सारणी निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया है कि दिनांक 14 अक्टूबर से 10 दिसम्बर 2025 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही) की जायेगी। 11 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डाे की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियों कराने आदि की तिथि निर्धारित है। 23 दिसम्बर 2025 को अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन किया जायेगा। 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2025 तक आलेख्य के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण किया जायेगा एवं दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जायेगी। (01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाएगें)। दिनांक 31 दिसम्बर 2025 से 06 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 07 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि है। 13 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटीकरण की तैयारी तथा उन्हे मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही की जायेगी। 30 जनवरी से 05 फरवरी 2026 तक पूरक सूचियों की कम्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डाे की मैपिंग मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियों कराने आदि की कार्यवाही की जायेगी। 06 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने बताया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।



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