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फसल अवशेष जलाने वाले 37 कृषकों पर मु0 92500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया

  संवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंधन कर फसल अवशेष जला...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंधन कर फसल अवशेष जलाने वाले 37 कृषकों पर मु0 92500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। जनपद में तहसील बूढ़नपुर एंव मेंहनगर मंे सार्वाधिक 12-12 एवं लालगंज तथा सगड़ी मंे 5-5 घटनाये तथा निजामाबाद, सदर, फूलपुर में पराली जलने की 1-1 घटनाये प्रकाश मंे आई हैं, जबकि तहसील मार्टिनगंज मंे कोई घटना चिन्हित नही हुई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश परिपालन क्रम में कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा पराली/गन्ने की पत्ती एवं कूडा अपशिष्ट न जलाये जाने हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से कृषकों को जागरुक किये जाने हेतु निरन्तर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके बावजूद निर्देशो का परिपालन न करने वाले कृषकों को अर्थदण्ड से दण्डित किया जा रहा है इसी क्रम में प्रमुख रुप से तहसील-बूढ़नपुर के ग्राम सभा-कौडिया के कृषक दुर्गेश पुत्र बलिसरन एवं तहसील-सगड़ी के ग्राम सभा-छपरा सुल्तानपुर निवासी विपुल कुमार पुत्र अवध कुमार को रुपया 5000-5000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा शेष 35 कृषकों पर मु0 2500 रुपये/प्रत्येक कृषक का जुर्माना अधिरोपित कर धनराशि सम्बन्धित राजकोष में जमा करायी जा रही है। उपरोक्त जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक श्री आशीष कुमार द्वारा बताया गया कि फसल की कटाई किये जाने पर दोषियों के विरुध सीजर एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद/तहसील/विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर गठित समितियो को सक्रिय करते हुए निरन्तर क्षेत्र में चक्रमण कर जनपद के किसानों को पराली एवं कूड़ा अपशिष्ट जलाये जाने से होने वाली हानियों यथा मृदा एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के प्रति जागरुक किये जाने के निर्देश दिये गये। कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा समस्त विकास खण्डो में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के कैम्पो में बैनर लगाकर कृषकों को जागरुक किया जा रहा है।



 

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