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विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट दी गई : डीएम

  संवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़ l जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि उ०प्र० शासन के मंशानुरुप समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनां...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़ l जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि उ०प्र० शासन के मंशानुरुप समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक एल०एम०वी०-1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड (संयोजन तिथि 31 मार्च 2025 अथवा इससे पूर्व) एवं लॉन्ग अनपेड (अन्तिम भुगतान 31 मार्च 2025 अथवा इससे पूर्व) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु 'बिजली बिल राहत योजना 2025-26" लागू की गयी है। योजना अंतर्गत उपभोक्ता यदि बकाया बिल एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट तीन चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण (01 दिसंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 25 प्रतिशत छूट, दूसरा चरण (01 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026) एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 20 प्रतिशत छूट एवं तीसरा चरण (01 फरवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026) एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 15 प्रतिशत छूट है। जिलाधिकारी ने बताया है कि पिछला बकाया बिल रू 500 एवं 750 की आसान किश्तों में भी भर सकते है। बिजली चोरी के मामलों में निर्धारित राजस्व पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी है।'बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सुदृढ प्रशासनिक सहयोग और जन जागरूकता में वृद्धि व कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराने हेतु विभिन्न विभागों, आम जनमानस एवं अन्य प्रासंगिक माध्यमों से प्रचारित करें, जिससे अधिकाधिक पात्र उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें।



 

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