संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ 13 मई- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराए जाने के द...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ 13 मई- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत आज हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में मा0 सामान्य प्रेक्षक डॉ0 पी0 शंकर एवं श्री विजय चन्द्रकान्त राठौर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाल भारद्वाज द्वारा एआरओ, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एक्स्ट्रा जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गयी। मा0 सामान्य प्रेक्षकगण ने भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने समस्त जोनल/सेक्टर/एक्स्ट्रा जोनल मजिस्ट्रेट को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र को समझ लें एवं देख लें, वहां की सुविधाओं की जांच कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें, जो लोगों को मतदान करने से प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके आधार पर वलनरेबल बूथ, वलनरेबल पॉकेट और क्रिटिकल बूथ का चयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो भी कारक हैं, जिनके कारण कोई मतदाता अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित रह जाता है, उस कारक को मतदान के दिनांक से पहले हटा देना है, यह दायित्व संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों का होता है कि ऐसे तत्व जो डरा, धमकाते हैं या कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रमुख दायित्व है कि पोलिंग से पहले वाले दिन एवं पोलिंग के दिन जब पोलिंग पार्टी रवाना होती है, यह जो पीरियड है, टी-24 का सबसे महत्वपूर्ण होता है, पोलिंग के दिन अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदाई होते हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ हो, सुचारू रूप चलता रहे, तथा सुचारू रूप से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले टी-24 पार्टीयां रवाना होती है तथा यह सुनिश्चित करें कि पार्टीयां पूरी हों, पार्टी के सभी सदस्य पोलिंग कराने के लिए तैयार रहें तथा उनके पास जो ईवीएम, प्रपत्र एवं अन्य सामग्री है, वह निर्धारित वाहनों से निर्धारित स्थानों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई भी पोलिंग पार्टी बिना अनुमति के प्रस्थान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियां निर्धारित वाहन से ही जाएंगे। उन्होने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखें। किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है, जो व्यक्ति बूथ के अंदर जा सकता है, वही जाएगा, जो अनुमन्य नहीं है, चाहे वह जो भी हो, किसी भी दशा में अंदर नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के बाहर 200 मीटर का जो प्रतिबंध है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। बैठक में अनुपस्थित एवं देर से आये जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। यदि संबंधित जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा कारण बताओ नाटिस जारी करने के उपरान्त समुचित उत्तर नही दिया जाता है तो उनका एक दिन का वेतन रोकने एवं एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल विश्वकमा, नोडल अधिकारी स्वीप/परिवहन व्यवस्था श्री आजाद भगत सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बृजेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे।