संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ 17 अगस्त-- जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने कहा कि उ0प्र0 आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा अत्यंत ...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ 17 अगस्त-- जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने कहा कि उ0प्र0 आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा अत्यंत संवेदनशील है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकांे एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि पुलिस भर्ती बोर्ड की गाइडलाइन का अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा की गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इससे किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व्यवस्थापक गाइडलाइन के सम्बन्ध में ड्यूटी करने वाले अध्यापकों/कर्मचारियों को स्पष्ट बता दें।
जिलाधिकारी ने यह निर्देश आज कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी दिनांक 23, 24, 25 एवं 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाली उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की तैयारियों के दृष्टिगत सभी केंद्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग परीक्षा केंद्र के अंदर/परीक्षा कक्ष में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल का प्रयोग किसी भी दिशा में परीक्षा केंद्र पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा की परीक्षा की सूचिता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने बीएसए एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का बैकग्राउण्ड अवश्य चेक कर लें। उन्होने कहा कि उनका आचरण, व्यवहार एवं पूर्व के उनके दृष्टांत को चेक कर लें। उन्होने कहा कि विश्वसनीय स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया जाए। उन्होने कहा कि इन्ट्री का समय निर्धारित है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि परीक्षा केन्दों पर जनरेटर बैकप, पानी, शौचालय आदि की प्रापर व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर लें। उन्होने कहा कि सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक दशा में क्रियाशील रहे, उसकी मानीटरिंग लगातार सुनिश्चित की जाय।
पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना ने कहा कि जिसका जो दायित्व निर्धारित किया गया है, उसका अध्ययन कर लिया जाये। उन्होने कहा कि सभी अपना प्लान तैयार कर लें। उन्होने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी तथा इन्ट्री गेट पर पुरूष अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए पुरूष पुलिस कर्मी एवं महिला अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए महिला पुलिस कर्मी की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अंदर केन्द्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र प्रभारी पुलिस एवं कार्यदायी संस्था (परीक्षा संचालन) के प्रतिनिधि को छोड़कर किसी के पास मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस नही होना चाहिए। उन्होने कहा कि परीक्षा कक्ष में किसी भी दशा में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का मोबाइल फ़ोन या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा ने उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की गाइडलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा परीक्षा के निर्देशों के अनुसार सूचितापूर्ण कराने हेतु निकट पर्यवेक्षण के लिए ज़ोनल एवं जनपदीय अब्ज़र्वर नियुक्त किया गया है। अब्ज़र्वर बोर्ड के आँख एवं कान की तरह काम करेंगे तथा किसी भी प्रकार के प्रभाव से ऊपर उठकर परीक्षा की सूचिता एवं सफल संचालन में बोर्ड का सहयोग करेंगे। जनपदीय ऑबजर्वर्स विभिन्न कार्यवाहियों में स्वयं उपस्थित रहकर अपने निकट परवेक्षण में विभिन्न गतिविधियों का संचालन कराएंगे। गोपनीय सामग्री के कोषागार पर ट्रांसपोर्टर से प्राप्त करने एवं उसे कोषाधिकारी को हस्तगत कराना परीक्षा की तिथि को कोषागार से गोपनीय सामग्री को सेक्टर मजिस्ट्रेट को दोनों शिफ्टों में हस्तगत करते कराना है। प्रतिदिन परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त कोषागार में गोपनीय सामग्री को सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा जमा कराये जायेंगे। समस्त आब्जर्वर विभिन्न प्रशिक्षण, ब्रीफिंग/डी ब्रीफिंग एवं रिहर्सल के दौरान उपस्थित रहेगें। गोपनीय सामग्री एवं परीक्षा के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा लायी गयी परीक्षा सामग्री को द्वितालक (डबल लॉक) में रखने की व्यवस्था के ले-आउट प्लान के अनुसार कराये जायेंगे। परीक्षा के दौरान विभिन्न सूचनाओं को ऑब्जर्व के लिये बनाये गये व्हाट्सअप ग्रूप के माध्यम से बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्नपत्र/उत्तर पुस्तिका के गोपनीय बक्से लाने व ले जाने की वीडियोग्राफी कराएंगे, जिसमें प्रत्येक बक्से पर लगे केन्द्र व सीरीज के लेबल स्पष्ट दिखायी देंगे। नोडल अधिकारी पुलिस/प्रशासन तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि किसी भी केंद्र पर प्रथम पाली की गोपनीय सामग्री प्रातः 8.45 बजे से 9.00 बजे के बीच ही पहुँचे तथा किसी भी दशा में प्रथम पाली कि गोपनीय सामग्री प्रातः 8.45 बजे से पूर्व किसी भी केंद्र पर नहीं पहुँचे। इसी प्रकार द्वितीय पाली हेतु गोपनीय सामग्री के परीक्षा केंद्र का समय अपरान्ह 1.45 बजे से 2.00 बजे तक पहंुचे तथा किसी भी दशा में द्वितीय पाली की गोपनीय सामग्री 1.45 बजे के पूर्व परीक्षा केंद्र पर नही पहुंचनी चाहिए।
उन्होने बताया कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त दिवस/पाली के निर्धारित सीरीज के बक्से ही प्राप्त किये गये हैं। किसी भी दशा में किसी भी अन्य सीरीज का एक भी बक्सा, उस पाली के निर्धारित सीरीज के अलावा नही प्राप्त किया जायेगा। उन्होने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को सूचना पट्ट पर सूचना अंकित कराकर स्पष्ट कर दिया जाये कि परीक्षा कक्ष के अन्दर पेन, प्रवेश पत्र व मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त सामग्री ले जाना वर्जित है।’ परीक्षा केन्द्रों पर पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामितीय- पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, स्केलू, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबुल/इलेक्ट्रानिक पेन/स्कैनर, इलेक्ट्रानिक गैजेट, जैसे- मोबाइल र्फाेन, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ीं, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाईस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैण्ड, बटुआ, काला चश्मा, हैण्ड बैंगे, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है। किसी भी अभ्यर्थी को उक्त सामग्री/उपकरण परीक्षा केंन्द्र के मुख्य द्वार के अन्दर न ले जाने दिया जाये। इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाये। उन्होने कहा कि प्रत्येक जनपद में परीक्षा के दौरान आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए आवश्यक संख्या में उड़न दस्तों का गठन किया गया है। प्रत्येक दस्ते में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
बैठक में स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग एवं समस्त केन्द्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे।