संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ 28 सितम्बर-- निरीक्षक/विवेचक थाना एण्टी करप्शन आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ द्वारा अवगत करा...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ 28 सितम्बर-- निरीक्षक/विवेचक थाना एण्टी करप्शन आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में तैनात श्री आनन्द कुमार मिश्र पुत्र स्व० भूपति मिश्रा, वरिष्ठ सहायक निवासी रैदोपुर, आजमगढ़ को दिनांक 31 जुलाई 2024 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ द्वारा मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। इस कार्यवाही के सम्बन्ध में मु०अ०सं०-जीरो एफआईआर नं0 1/2024 धारा-7/7ए/12/13(2)/13 (1) बी अ०नि०अधि० व 61 (2) बी०एन०एस० थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तत्काल बाद से श्री आनन्द कुमार मिश्र दो दिन का आकस्मिक अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर अनधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के कार्य-सरकार से अनुपस्थित रहने, उनके द्वारा अभिलेखों के उचित रख-रखाव न करने, विभिन्न सदंर्भों एवं भुगतान प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण समय से न कराने, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न वादों की वाद पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने के लिए श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरि०लि०, विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी कार्यालय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
निलम्बन की अवधि में श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक वित्तिय नियम संग्रहण खण्ड 2 व 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ते यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भत्ता देय होगा, किन्तु श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगा कि जब उसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर अनुमन्य है। उपरोक्त मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी सेवा, व्यापार-वृत्ति में नहीं लगे रहें हैं। निलम्बन की अवधि में श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक जमानत होने पर जिला मुख्यालय पर सम्बद्ध रहेंगे।
उपरोक्त प्रकरण में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
निलम्बन की अवधि में श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक वित्तिय नियम संग्रहण खण्ड 2 व 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ते यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भत्ता देय होगा, किन्तु श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगा कि जब उसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर अनुमन्य है। उपरोक्त मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी सेवा, व्यापार-वृत्ति में नहीं लगे रहें हैं। निलम्बन की अवधि में श्री आनन्द कुमार मिश्र, वरिष्ठ सहायक जमानत होने पर जिला मुख्यालय पर सम्बद्ध रहेंगे।
उपरोक्त प्रकरण में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा को जांच अधिकारी नामित किया गया है।