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चिकित्सक के लीगल अधिकार व उत्पीड़न के विरोध में गोष्ठी का आयोजन

  संवाददाता - बागी न्यूज 24                                 आजमगढ़। वायस आफ आयुर्वेद के तत्वाधान में आयुर्वेद,यूनानी चिकित्सक के लीगल अधिका...

 


संवाददाता - बागी न्यूज 24                              

आजमगढ़। वायस आफ आयुर्वेद के तत्वाधान में आयुर्वेद,यूनानी चिकित्सक के लीगल अधिकार व उत्पीड़न से निजात विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत वायस आफ आयुर्वेद के केंद्रीय अध्यक्ष व आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ.प्र. के उपाध्यक्ष डा. शैलेश कुमार राय ने आयुर्वेदध्यूनानी चिकित्सक के लीगल अधिकार व उत्पीड़न से निजात ष् विषय पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये कहा की आयुर्वेदध्यूनानी चिकित्सक को आयुर्वेद के साथ ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रदान की जाती है जिसके आधार पर वर्ष 2015 में एक्ट में संशोधन किया गया कि टीचिंग ट्रेनिंग की सीमा तक एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकेगे। लेकिन दवा के प्रयोग के बाबत जारी नोटिफिकेशन मे मेडिकोलीगल, पोस्टमार्टम, आई.वी. ड्रिप, क्षार सूत्र के अलावा सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिये गए साथ ही महत्वपूर्ण कालम में उल्लेखित किया गया है की इमरजेंसी में रोगियों का इलाज करने के उपरांत ही रेफर करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इमरजेंसी के दौरान आई.वी. ड्रिप भी दिया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 मे आयुर्वेदिक सर्जन को एलोपैथिक सर्जन के समान सभी सर्जरी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वर्ष 2024 में कई विषयों में डी. एम. उपाधि का प्रविधान किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आयुर्वेदध्यूनानी चिकित्सक की जांच के नाम पर उत्पीड़न किया जाता रहा । जिसे रोकने के लिए वायस आफ आयुर्वेद द्वारा जनहित याचिका दाखिल कर 01 फरवरी 2024 को शासनादेश जारी कराया गया कि आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक की जांच क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी (सचिव) की समिति द्वारा की जायेगी, इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जांच नहीं कर सकते हैं। फरवरी 2022 मे आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक नोटिस इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट सोशल मीडिया वेवसाइट ऽ सरकारी डॉक्यूमेंट इंक्लुडिंग एफ.आई.आर. नोटिस प्रेस रिलीज व ब्रीफिंग के द्वारा पंजीकृत चिकित्सक को क्वैक या बोगस डाक्टर संबोधित करना कानूनन अपराध है। डा. राय ने बताया की वायस आफ आयुर्वेद आजमगढ़ इकाई का भी गठन किया जाएगा जिससे की जनपद के आयुर्वेदध्यूनानी चिकित्सकों के समक्ष आने वाली समस्याओ के समाधान के साथ उन्हे समय समय पर अपडेट व अपग्रेड किया जा सके तथा नोटिफिकेशन मे लगाए गए विधि विरुद्ध प्रतिबंध को जल्द ही हटवाने का कार्य हो सके । इस सेमिनार मे मुख्य रूप से डा.बी.एस. सिंह, डा.बी.एन. सिंह, डा. नरेंद्र पाण्डेय, डा.पी.एन. मिश्रा डा. उपेंद्र दुबे डा. दिनेश राय, डा. जगदीश यादव, डा. नोमान, डा. साकीर जमाल आदि जनपद के सैकड़ो सम्मानित आयुर्वेदध्यूनानी चिकित्सक उपस्थित रहे ।


"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police Station, Civil Line, Azamgarh, Uttar Pradesh, India, Pin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695









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