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बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति साथ ही कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है - सीडीओ

  संवाददाता - बागी न्यूज 24                 मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं के साथ ही शक्ति संवाद हुआ का आयोजन आ...

 


संवाददाता - बागी न्यूज 24               

मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं के साथ ही शक्ति संवाद हुआ का आयोजन

आजमगढ़। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं के साथ ही शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विगत काल में जिन महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों को देखा है और उसका सामना करके एक मिशाल कायम किया है, चाहे वह किसी भी स्थिति में रही हों, उससे आज की महिलाओंध्बालिकाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हमसे पूर्व कठिन परिस्थितियों मे विभिन्न महिलाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में नये आयाम हासिल किये हैं, तो हम भी वो कर दिखायेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही हैं, उसी क्षेत्र में पूरा ध्यान लगायें।
इसी के साथ ही उन्होने समस्त छात्राओं के साथ बाल विवाह विषय पर चर्चा परिचर्चा किया गया एवं उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि बाल विवाह किसी लड़की या लड़के की शादी 18 वर्ष से कम उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है। बाल विवाह अगर कोई लड़की के माता-पिता करते हैं तो उसे कठोर कारावास जो 2 वर्ष तक,  एवं एक लाख का जुर्माना होता है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। साथ ही कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी बालिका का बाल विवाह होता है तो शिकायत संबंधित थाने या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 112 टोल फ्री नंबर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय आजमगढ़, बाल कल्याण समिति कार्यालय पर दे सकते हैं।
महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसकी बढ़ाई गई धनराशि के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना इत्यादि के बारे में जागरूक किया गया तथा वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड लाइन की कार्यप्रणाली और उनसे मिलने वाले सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सभी हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 108, 1090, 1098, 1076, 102 के विषय में भी जानकारी दी गई।
बालिकाओं द्वारा प्रश्न पूछा गया, जिसका मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बेहतर तरीके से समझाया गया।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बाल सेवा योजना कोविड एवं बाल सेवा योजना सामान्य तथा स्पॉन्सरशिप योजना के समस्त बच्चों को स्कूल बैग दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेशन योजना, वन स्टाप सेन्टर आदि के बारे में लाभार्थियों को जानकारी दी गई।
कार्यक्रम मे अपर जिलाधिकारी वि0ध्रा0 आजाद भगत सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शशांक सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी, महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police Station, Civil Line, Azamgarh, Uttar Pradesh, India, Pin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695










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