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कृषि कार्य के उपयोग में लायी जा रही अधिकतर वस्तुओं में कर की राहत दी गयी : संयुक्त आयुक्त

  संवाददाता - बागी न्यूज 24     आजमगढ़। संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, आजमगढ़ सम्भाग, आजमगढ़ श्रीराम सरोज ने बताया है कि भारत सरकार एवं ...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24   

आजमगढ़। संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, आजमगढ़ सम्भाग, आजमगढ़ श्रीराम सरोज ने बताया है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याणकारी कदम उठाते हुए उपभोक्ताओं एवं उत्तर प्रदेश के हितार्थ आमजन की वस्तुओं, मध्यमवर्ग व निम्नवर्ग की वस्तुओं, खानपान/चिकित्सा की वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं, गरीबों की वस्तुओं,पढ़ाई लिखाई की वस्तुओं व बीमा आदि में या तो करमुक्त कर दिया गया है या फिर कर की दर को घटाकर बड़ी राहत दी गई है। कुछ कर की दरों को समाप्त भी कर दिया गया है। यद्यपि सरकार के इस कदम से शुरूआती कुछ महीनों में राजकोषीय घाटा की स्थिति का भी अंदेशा है, तथापि भारत सरकार व राज्य सरकार के लिये जनकल्याण की प्रतिबद्धता सर्वोपरि है। सरकार द्वारा जी0एस0टी0 की दरों में कमी करते हुए 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है तथा अब 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत की दर का मुख्य स्लैब रखा गया है। आम जनजीवन की उपयोग की अधिकतर वस्तुओं को करमुक्त या 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया है। कृषि कार्य के उपयोग में लायी जा रही अधिकतर वस्तुओं में कर की राहत दी गयी है। वस्तु एवं सेवा की कर की दर में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। मुख्य परिवर्तन के अन्तर्गत कतिपय वस्तुओं को 5 प्रतिशत कर की दर से करमुक्त किया गया है, जैसे छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, सादी रोटी, यूटीएच मिल्क, बेटा आदि दवाएं, इरेजर आदि। कतिपय वस्तुओं को 12 प्रतिशत कर की दर से करमुक्त किया गया है, जैसे, इक्सरसाईज बुक, नोट बुक, पेसिंल, सारपेनर, मैप आदि। कतिपय वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर की दर से करमुक्त किया गया है, जैसे पराठा एण्ड अदर इण्डियन ब्रेड, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा सेवा आदि। कतिपय वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर की दर 5 प्रतिशत किया गया है, जैसे चीज, बटर, कॉन्डेन्सड मिल्क, कतिपय ड्राई फ्रूट, कतिपय दवाएं, शिल्ड मछली व मीट, नमकीन, भुजिया, 20 लीटर का पानी का बोतल, टॉफी, कृषि यन्त्र, ट्रैक्टर का टायर, ट्युब व एसेसरीज, फर्टिजाईजर, हेयर ऑयल, शैम्पू टूथ पेस्ट, सोप आदि। कतिपय वस्तुओं को 12 प्रतिशत कर की दर 5 प्रतिशत किया गया है, जैसे, कतिपय बायोपेस्टीसाईड, सोलर कुकर व अन्य उपकरण, बायोगैस प्लान्ट, सिलाई व सभी प्रकार का धागा, सिलाईमशनी, कारपेट व अदर टेक्सटाइल्स, रजाई, दरी, अधिकतर दवाएं, सर्जिकल गुडस, ज्यामेट्री बॉक्स, टुथपाउडर, कैन्डिल, हैण्ड बैग, किचेन वेयर, हाउसहोल्ड ऑर्टिक्ल, किचेन ऑर्टिक्ल, फर्नीचर, साइकिल, रू0 2500 तक फुटवियर व रेडीमेड गारमेन्ट आदि। कतिपय वस्तुओं को 28 प्रतिशत कर की दर 18 प्रतिशत किया गया है। जैसे, तिपहिया वाहन, मोटरकार 1500 सीसी तक, मोटरव्हीकल 10 से अधिक सवारी वाले, इलेक्ट्रीक मोटर वाले 1500 सीसी तक, मालवाहक मोटरव्हीकल, मोटरसाईकिल 350 सीसी तक एवं समस्त मोटर एसेसरीज, सीमेन्ट आदि। उत्पादों की कीमतों में बदलाव के उपरान्त तुलना की जानकारी के लिए सरकार द्वारा वेबसाईट https://savingswithgst.in लांच किया गया है। भारत सरकार द्वारा उपभोगताओं के सवालों और शिकायतों के लिए ’‘इनग्राम’’ (इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स   रिड्रेसल मैकेनिजम) पोर्टल http://consumerhelpline.gov.in लांच किया गया है। प्रभावी कर की दर अधिनियम की धारा-14 (a)/(b) की व्यवस्था के अनुसार मान्य होगा।

"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police Station, Civil Line, Azamgarh, Uttar Pradesh, India, Pin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695












 

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