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विवाह सम्पन्न होने के छः माह के भीतर समस्त अभिलेखों सहित आवेदन करे : उप श्रमायुक्त

  संवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़। उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़। उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित ‘‘कन्या विवाह सहायता योजना’’ हेतु बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर पूर्वानुमोदन के क्रम में मुख्य रूप से उक्त योजना में संशोधन किया गया है। जिसके अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पंजीयन कम से कम एक वर्ष पुराना आवश्यक है। उक्त योजना में आवेदन करते समय नवीनीकरण अद्यतन होना आवश्यक है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक/आवेदक अपनी एवं अपनी पुत्री के विवाह सम्पन्न होने के छः माह (06 माह) के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाईट से आवेदन कर सकता/सकती है। आवेदन के समय अपने विवाह के सम्बन्ध में सम्बन्धित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि वह योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तथा उसके द्वारा तथ्यों को दृर्व्यपदेशन द्वारा या उन्हें छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त नहीं किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वंय के विवाह हेतु रू0 65000/- (रू0 पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी तथ अन्तर्जातीय विवाह हेतु रू0 75000/- (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायगी। सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों की विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु रू0 85000/- (रू0 पच्चासी हाजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रूव 15000/- प्रति जोड़े की दर से भुगतान उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को किया जाएगा। यदि किसी आवेदक द्वरा तथ्यों के दुर्व्यपदेश द्वारा या उन्हें छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके की जा सकेगी। वर-वधू व उनके पक्ष के 05-05 व्यक्तियों के नाश्ते हेतु व्यवस्था की जायेगी। वर-वधू पक्ष के लिए मिष्ठान की व्यवस्था की जायेगी। उक्त योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मात्र दो पुत्रियों हेतु अनुमन्य होगा चाहे उसके दो से अधिक संतान ही क्यो न हो। उक्त संशोधित लाभ शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनंाक 13 अक्टूबर 2025 से योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर प्रभावी होगा। साथ ही जनपद आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि पात्रता की दशा में समस्त अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र के माध्यम से बोर्ड के वेबसाईट पर आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।

"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police StationCivil Line, Azamgarh, Uttar PradeshIndiaPin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695











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