संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ l उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्रा...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ l उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के तहत सोमवार को शिब्ली नेशनल कॉलेज के विधि संकाय में विधिक सहायता दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अंकित वर्मा द्वारा कॉलेज परिसर में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के निरीक्षण से हुई। इस दौरान क्लीनिक के को-ऑर्डिनेटर डॉ. हारिस उमर ने बताया कि अब तक 24 लोगों को क्लीनिक के माध्यम से निःशुल्क विधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। जागरूकता कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने पॉश एक्ट, दहेज प्रथा, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे विषयों पर जानकारी प्रस्तुत की। सचिव श्री अंकित वर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि “विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987” समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो 9 नवम्बर 1995 से लागू हुआ। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सकता है या जनपद स्तर पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक से जानकारी प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर कंचन यादव ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. अशरफ, विभागाध्यक्ष प्रो. काजी नदीम आलम, समन्वयक डॉ. हारिस उमर, प्रो. खालिद समीम, असिस्टेंट प्रोफेसर जफर आलम सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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