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अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा, तीन अभियुक्त गिरफ्तार

  रायल रेस्टोरेंट के ऊपरी तल पर चल रहा था हुक्का बार, नियमों की खुली अवहेलना सवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़। थाना सरायमीर -उच्च न्यायालय ...

 

रायल रेस्टोरेंट के ऊपरी तल पर चल रहा था हुक्का बार, नियमों की खुली अवहेलना

सवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़। थाना सरायमीर -उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे हुक्का बार विरोधी अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। उ0नि0 विद्याकान्त सिंह मय पुलिस टीम कस्बा सरायमीर क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि खरेवा मोड़ से दीदारगंज रोड पर स्थित रायल रेस्टोरेंट के द्वितीय एवं तृतीय तल पर अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग बैठकर हुक्का पी रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां प्रथम तल पर रेस्टोरेंट बंद मिला तथा द्वितीय तल पर एक कमरे में 03 मेजों पर 06 हुक्के लगे हुए पाए गए। कमरे में कई युवक बैठकर हुक्का पी रहे थे, जिससे चारों ओर धुआं एवं दुर्गंध फैली हुई थी। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद लोग भागने लगे, जिसमें से 03 व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त आदित्य राय उर्फ अवनीश पुत्र अनिल राय निवासी गांगेपुर थाना बिलरियागंज ने बताया कि वह अपने साथी अशरफ के साथ मिलकर रायल रेस्टोरेंट के द्वितीय व तृतीय तल को किराये पर लेकर हुक्का बार का संचालन कर रहा था, जबकि अन्य दोनों अभियुक्त वेटर के रूप में कार्य कर रहे थे। तलाशी के दौरान मौके से 06 अदद हुक्का, 05 अदद पाइप, 06 अदद चिलम, 615 ग्राम फ्लेवर युक्त तंबाकू (विदेशी ब्रांड), 03 पैकेट कोयला व अन्य सामग्री बरामद की गई। अभियुक्त आदित्य राय के पास से 480 रुपये नगद भी बरामद हुए। हुक्का बार संचालन से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर यह पाया गया कि बिना अनुमति के अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जो धारा 223/271/272 बीएनएस व 4/21 सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।









  



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