दूसरे की जमीन को अपना बनाकर बेच आरोपी को अदालत ने सुनाई पांच वर्ष के कारावास व पंद्रह हजार रूपए अर्थदंड
दूसरे की जमीन को अपना बनाकर बेच आरोपी को अदालत ने सुनाई पांच वर्ष के कारावास व पंद्रह हजार रूपए अर्थदंड
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़। दूसरे की जमीन को अपना बनाकर बेच देने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास तथा पंद्रह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई ।यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा टिलठू निवासी राउतमऊ थाना सिधारी की जमीन को गांव के ही राधेश्याम राजभर उर्फ राधे ने 25 अप्रैल 2018 को टिलठू राजभर बन कर गांव के ही विकास पांडे व कुछ लोगों को बैनामा कर दिया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद राधेश्याम राजभर तथा विकास पांडे के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।दौरान मुकदमा विकास पांडे के गैरहाजिर होने पर उसकी पत्रावली अदालत ने अलग कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी अमन तथा विपिन चंद्र भास्कर ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राधेश्याम राजभर उर्फ राधे को पांच वर्ष के कारावास तथा पंद्रह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
आजमगढ़। दूसरे की जमीन को अपना बनाकर बेच देने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास तथा पंद्रह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई ।यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा टिलठू निवासी राउतमऊ थाना सिधारी की जमीन को गांव के ही राधेश्याम राजभर उर्फ राधे ने 25 अप्रैल 2018 को टिलठू राजभर बन कर गांव के ही विकास पांडे व कुछ लोगों को बैनामा कर दिया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद राधेश्याम राजभर तथा विकास पांडे के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।दौरान मुकदमा विकास पांडे के गैरहाजिर होने पर उसकी पत्रावली अदालत ने अलग कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी अमन तथा विपिन चंद्र भास्कर ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राधेश्याम राजभर उर्फ राधे को पांच वर्ष के कारावास तथा पंद्रह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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