संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़। जिला कृषि रक्षा/अनुज्ञापन अधिकारी हिमांचल सोनकर ने जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता को सूचित ...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़। जिला कृषि रक्षा/अनुज्ञापन अधिकारी हिमांचल सोनकर ने जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता को सूचित किया है कि वर्तमान समय में खरीफ सीजन के फसलों की बुआई का समय आने के दृष्टिगत बीजशोधक एवं भूमि शोधक रसायनों के साथ-साथ आगामी आने वाले सीजन हेतु कृषक बन्धुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों यथा कीटनाशक, फफॅूदनाशक, खरपतवारनाशक एवं जैव रसायनों का उपयोग फसलों में किये जाने हेतु क्रय किया जायेगा। उन्होने जनपद में नकली, अमानक, अपंजीकृत रसायनों की रोकथाम और सम्भावित प्रयास किये जाने की सम्भावना को दृष्टिगत समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि आपके प्रतिष्ठान पर उपलब्ध समस्त कम्पनी के कृषि रक्षा रसायनों के अभिलेख पूर्ण रखने के साथ विभिन्न विन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रतिष्ठान हेतु जारी कीटनाशी लाइसेन्स को प्रतिष्ठान पर डिस्प्ले किया जाना। अवैध रुप से (बिना अनुमति/लाइसेंस) प्राप्त किये कृषि रक्षा रसायनों का उत्पादन, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय नहीं किया जायेगा। प्रतिष्ठानों/कीटनाशी विक्रेता द्वारा किसी प्रकार के नकली, अमानक प्रकार रसायनों की बिक्री कदापि नहीं की जायेगी। ”ग्रो सेफ फूड-नकली, मिलावटी, अनाधिकृत कीटनाशकों से सावधान“ विषयक पोस्टर का लाइसेंस धारक के प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित किया जायेगा। प्रतिष्ठान पर उपलब्ध समस्त कृषि रक्षा रसायनों का स्टाक/रेट बोर्ड प्रदर्शित कर अद्यतन किया जायेगा। प्रतिष्ठान पर उपलब्ध कृषि रक्षा रसायनों/अन्य रसायनों का स्टाक/वितरण पंजिका का रख-रखाव नियमित रुप से किया जायेगा तथा निरीक्षण के दौरान कीटनाशी निरीक्षक द्वारा मॉगे जाने पर अद्यतन पंजिका प्रस्तुत किया जायेगा। कीटनाशी प्रतिष्ठान/विक्रेता द्वारा कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय एम0आर0पी0 से अधिक दर पर नहीं किया जायेगा। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषकों में विक्रय से सम्बन्धित कैश मेमों/बिक्री पक्की रसीदों को शतप्रतिशत जारी किये जाने की कार्यवाही अनिवार्य रुप से सुनिश्चित की जायेगी तथा अद्यतन रख-रखाव किये जाने के साथ ही कृषकों को कीटनाशी रसायन फसल की संस्तुतियों के आधार पर ही विक्रय किया जायेगा। कम्पनियों द्वारा कीटनाशी प्रतिष्ठानों को उपलब्ध/विक्रय किये गये कृषि रक्षा रसायनों/अन्य रसायनों के उपलब्धता एवं वितरण की अद्यतन सूचना (निर्धारित/कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप पर) प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा। कीटनाशी लाइसेन्स पर अथॉरटी (च्तपदबपचंस ब्मतजपपिबंजम) का अंकन/अनुमति प्राप्त किये गये रसायनों का ही विक्रय किया जायेगा।
उन्होने जनपद के थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं को सचेत करते हुये निर्देशित किया है कि अपने कीटनाशी प्रतिष्ठानों पर उपरोक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, किसी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आने पर सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के सुसंगत प्राविधानों के साथ-साथ आई0पी0सी0 की धारा-420, 481, 482 जो Froud Forgery और Counterfeiting से सम्बन्धित है के अनुरुप कार्यवाही की जायेगी। जिसके सम्बन्धित विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, किसी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आने पर सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के सुसंगत प्राविधानों के साथ-साथ आई0पी0सी0 की धारा-420, 481, 482 जो Froud Forgery और Counterfeiting से सम्बन्धित है के अनुरुप कार्यवाही की जायेगी। जिसके सम्बन्धित विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।
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