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अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने जारी किये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  संवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में दिनांक 15.02.2026 को महाशिवर...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में दिनांक 15.02.2026 को महाशिवरात्रि, दिनांक 04 फरवरी 2026 को शबे-बरात, दिनांक 02.03.2028 को होलिका दहन, दिनांक 04.03.2026 को होली, दिनांक 13.03.2026 को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अन्तिम शुक्रवार, दिनांक 19.03.2026 को चेटीचन्द जयन्ती, दिनांक 21/22.03.2026 ईद-उल-फितर, दिनांक 31.03.2026 को महावीर जयन्ती का पर्व मनाया जाना है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत की परीक्षा दिनांक 18.02.2026 से 12.03.2026 के मध्य तथा संयुक्त निदेशक, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व कुल सचिव, डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय आयोजित परीक्षाओं का आयोजन, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित प्रथमा, मध्यमा आदि की परीक्षा एवं अन्य विभागों/आयोगों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालय की प्रवेश/अन्य परीक्षाएं संचालित होना सम्भाव्य है। शासनादेश के दृष्टिगत धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के क्रम में New Drone Regulation and Implication for LEAS के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के दृष्टिगत सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के क्रम में ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों के दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के अनुपालन किये जाने के निर्देश किये गये है। विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वादों की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु समस्त संसाधनों को कियाशील / सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुए, पर्याप्त चेकिंग एवं पेट्रोलिंग किये जाने एवं असामाजिक गतिविधि को रोके जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धाण-208 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 31 मार्च, 2026 तक अचया शासन से इस सम्बन्ध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।  

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष अभियान तिथि पांच फरवरी : राहुल विश्वकर्मा 
आजमगढ़। अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक-01.01.2026 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 हेतु घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष अभियान की तिथि 05.02.2026 (बृहस्पतिवार) नियत है। उक्त नियत तिथि को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर संबंधित बी०एल०ओ० द्वारा प्रारूप-6, प्रारूप-7 एवं प्रारूप-8 पर दावे एवं आपत्तियाँ भी प्राप्त की जायेगी। साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदेय स्थलों का भ्रमण कर निरीक्षण किया जायेगा। उक्त भ्रमण के दौरान यदि किसी भी मतदेय स्थल पर कोई बूथ लेवल अधिकारी अनुपस्थित पाया जाता है, तो सम्बन्धित बी०एल०ओ० के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने जनपद आजमगढ़ के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील किया है कि विशेष अभियान की तिथि दिनांक 05.02.2026 को अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित होकर पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराए जाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्रारूप-6 भरवाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।








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