संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ 20 मार्च-- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल की अ...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ 20 मार्च-- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता मंे आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में एक बी०एल०ए० की नियुक्ति कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1915, समाजवादी पार्टी ने 2333 एवं बहुजन समाज पार्टी ने 2970, बी०एल०ए० तैनाती कर लोकसभा निर्वाचन के पूर्व सूची उपलब्ध करायी गयी है, जबकि जनपद की सभी 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3869 मतदेय स्थल है। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष में 04 अर्हता तिथियां निर्धारित की गयी है, 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर। उन्होने कहा कि अर्हता दिनांक-01 जनवरी के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सम्पन्न कराया जाता है। अन्य अर्हता तिथियां निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत पड़ती है। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष सितम्बर/अक्टूबर माह में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अवसर पर समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का एक सेट तथा पेन ड्राइव में बिना फोटो वाली निर्वाचक नामावली का डाटा साफ्ट प्रति में प्रत्येक राजनैतिक दल को उपलब्ध कराया जाता है। पुनरीक्षण की सम्पूर्ण अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों से सम्बन्धित सूचना ई०आर०ओ० नेट से प्रारूप 9, 10, 11, 11क एवं 11ख साप्ताहिक रूप से डाउनलोड कर उपलब्ध कराया जाता है। निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के समय प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में निर्वाचक नामावलियों का एक सेट एवं बिना फोटोवाली निर्वाचक नामावली का डाटा पेन ड्राइव में समस्त राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त दिनांक-07 जनवरी, 2025 से 18 मार्च, 2025 तक आनलाइन/आफलाइन कुल 13936 (प्रारूप-6-6809, प्रारूप-7-738 एवं प्रारूप-8-6389) दावे/आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें से 9982 (प्रारूप-6-3970, प्रारूप-7-515 एवं प्रारूप-8-5497) दावे/आपत्तियां निस्तारित कर ई-रोल अपडेट किये गये है। शेष 3954 दावे/आपत्तियां निस्तारण प्रक्रिया में है।जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा केन्द्रीयत रूप से मतदाता पहचान पत्र बनाने वाली एजेन्सी का चयन किया गया है, जनपद के मतदाता पहचान पत्र मेसर्स वर्सेटाइल कार्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई द्वारा तैयार किया जाता है। पुनरीक्षण अवधि में ई०आर०ओ० नेट पर ई-रोल अपडेट किये गये डाटा का पीडीएफ साप्ताहिक रूप से तथा निरन्तर पुनरीक्षण में इपिक पीडीएफ मासिक फर्म के पास मुद्रण हेतु भेजा जाता है। फर्म से प्राप्त मुद्रित इपिक गुणवत्ता के जांचोपरान्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पोस्ट आफिस, प्रधान डाकघर, आजमगढ़ के माध्यम से ईपिक का वितरण संबंधित मतदाता को कराया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 347-आजमगढ़ के साथ राजनैतिक दलों के बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया प्रकरण कि पोस्ट मैन इपिक संबंधित मतदाता को न देकर बी०एल०ओ० को वितरण हेतु उपलब्ध करा देता है, इस सम्बन्ध में अधीक्षक डाकघर, आजमगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है कि पोस्टमैन द्वारा इपिक का वितरण सम्बन्धित मतदाता को ही किया जाय। आयोग द्वारा जनपद में 6034 ऐसे मतदाता को चिन्हित किये गये है जिनके इपिक नम्बर डुप्लीकेट पाये गये है, ऐसे मतदाताओं को फार्म-8 के माध्यम से नया इपिक नम्बर ई०आर०ओ०नेट से जनरेट कर ई-इपिक दिनांक-21 मार्च, 2025 तक उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं को इपिक मुद्रित होकर प्राप्त होने पर नया इपिक उपलब्ध करा दिया जायेगा।जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट वेयरहाउस का प्रत्येक माह वाह्य निरीक्षण तथा प्रत्येक तीसरे माह (मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर) में आन्तरिक निरीक्षण किये जाने के निर्देश है। आयोग के निर्देश के अनुसार ई०वी०एम०/वी०वी०पैट वेयरहाउस खोलते समय प्रत्येक राजनैतिक दल के एक-एक प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक है। ई०वी०एम०/वी०वी०पैट वेयरहाउस प्रत्येक तीसरे माह आन्तरिक निरीक्षण के समय अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार इंगित कार्यों हेतु खोला जाता है, जिसकी सूचना सभी राजनैतिक दलों को पत्र एवं टेलीफोन के माध्यम से दी जाती है।जिलाधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलों से अपील किया कि ई०वी०एम०/वी०वी०पैट निरीक्षण हेतु अपने-अपने दल के एक-एक प्रतिनिधि को नामित कर निर्देशित कर दें कि ई०वी०एम०/वी०वी०पैट वेयरहाउस खोलने की सूचना दिये जाने पर समय से उपस्थित रहे।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचक नामावली मे नये मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृतक/शिफ्टेड व्यक्तियों का नाम हटाने आदि के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों को सत्यापन के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बृजेश श्रीवास्तव सहित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
आजमगढ़ 20 मार्च-- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता मंे आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में एक बी०एल०ए० की नियुक्ति कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1915, समाजवादी पार्टी ने 2333 एवं बहुजन समाज पार्टी ने 2970, बी०एल०ए० तैनाती कर लोकसभा निर्वाचन के पूर्व सूची उपलब्ध करायी गयी है, जबकि जनपद की सभी 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3869 मतदेय स्थल है। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष में 04 अर्हता तिथियां निर्धारित की गयी है, 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर। उन्होने कहा कि अर्हता दिनांक-01 जनवरी के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सम्पन्न कराया जाता है। अन्य अर्हता तिथियां निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत पड़ती है। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष सितम्बर/अक्टूबर माह में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अवसर पर समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का एक सेट तथा पेन ड्राइव में बिना फोटो वाली निर्वाचक नामावली का डाटा साफ्ट प्रति में प्रत्येक राजनैतिक दल को उपलब्ध कराया जाता है। पुनरीक्षण की सम्पूर्ण अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों से सम्बन्धित सूचना ई०आर०ओ० नेट से प्रारूप 9, 10, 11, 11क एवं 11ख साप्ताहिक रूप से डाउनलोड कर उपलब्ध कराया जाता है। निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के समय प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में निर्वाचक नामावलियों का एक सेट एवं बिना फोटोवाली निर्वाचक नामावली का डाटा पेन ड्राइव में समस्त राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त दिनांक-07 जनवरी, 2025 से 18 मार्च, 2025 तक आनलाइन/आफलाइन कुल 13936 (प्रारूप-6-6809, प्रारूप-7-738 एवं प्रारूप-8-6389) दावे/आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें से 9982 (प्रारूप-6-3970, प्रारूप-7-515 एवं प्रारूप-8-5497) दावे/आपत्तियां निस्तारित कर ई-रोल अपडेट किये गये है। शेष 3954 दावे/आपत्तियां निस्तारण प्रक्रिया में है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा केन्द्रीयत रूप से मतदाता पहचान पत्र बनाने वाली एजेन्सी का चयन किया गया है, जनपद के मतदाता पहचान पत्र मेसर्स वर्सेटाइल कार्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई द्वारा तैयार किया जाता है। पुनरीक्षण अवधि में ई०आर०ओ० नेट पर ई-रोल अपडेट किये गये डाटा का पीडीएफ साप्ताहिक रूप से तथा निरन्तर पुनरीक्षण में इपिक पीडीएफ मासिक फर्म के पास मुद्रण हेतु भेजा जाता है। फर्म से प्राप्त मुद्रित इपिक गुणवत्ता के जांचोपरान्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पोस्ट आफिस, प्रधान डाकघर, आजमगढ़ के माध्यम से ईपिक का वितरण संबंधित मतदाता को कराया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 347-आजमगढ़ के साथ राजनैतिक दलों के बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया प्रकरण कि पोस्ट मैन इपिक संबंधित मतदाता को न देकर बी०एल०ओ० को वितरण हेतु उपलब्ध करा देता है, इस सम्बन्ध में अधीक्षक डाकघर, आजमगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है कि पोस्टमैन द्वारा इपिक का वितरण सम्बन्धित मतदाता को ही किया जाय। आयोग द्वारा जनपद में 6034 ऐसे मतदाता को चिन्हित किये गये है जिनके इपिक नम्बर डुप्लीकेट पाये गये है, ऐसे मतदाताओं को फार्म-8 के माध्यम से नया इपिक नम्बर ई०आर०ओ०नेट से जनरेट कर ई-इपिक दिनांक-21 मार्च, 2025 तक उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं को इपिक मुद्रित होकर प्राप्त होने पर नया इपिक उपलब्ध करा दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट वेयरहाउस का प्रत्येक माह वाह्य निरीक्षण तथा प्रत्येक तीसरे माह (मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर) में आन्तरिक निरीक्षण किये जाने के निर्देश है। आयोग के निर्देश के अनुसार ई०वी०एम०/वी०वी०पैट वेयरहाउस खोलते समय प्रत्येक राजनैतिक दल के एक-एक प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक है। ई०वी०एम०/वी०वी०पैट वेयरहाउस प्रत्येक तीसरे माह आन्तरिक निरीक्षण के समय अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार इंगित कार्यों हेतु खोला जाता है, जिसकी सूचना सभी राजनैतिक दलों को पत्र एवं टेलीफोन के माध्यम से दी जाती है।
जिलाधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलों से अपील किया कि ई०वी०एम०/वी०वी०पैट निरीक्षण हेतु अपने-अपने दल के एक-एक प्रतिनिधि को नामित कर निर्देशित कर दें कि ई०वी०एम०/वी०वी०पैट वेयरहाउस खोलने की सूचना दिये जाने पर समय से उपस्थित रहे।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचक नामावली मे नये मतदाताओं का नाम जोड़ने, मृतक/शिफ्टेड व्यक्तियों का नाम हटाने आदि के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों को सत्यापन के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बृजेश श्रीवास्तव सहित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police Station, Civil Line, Azamgarh, Uttar Pradesh, India, Pin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695











