संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ l मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पाण्डेय की अदालत ने 27 वर्ष पूर्व मुबारकपुर में हुए शिया...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ l मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पाण्डेय की अदालत ने 27 वर्ष पूर्व मुबारकपुर में हुए शिया सुन्नी दंगे के दौरान अली अकबर की हत्या मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 66 हजार 5 सौ रुपए का आर्थिक दंड लगाया। पिछले 13 फरवरी को अदालत ने इन आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। सजा के ऐलान को लेकर आज कोर्ट परिसर में गहमागहमी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस भी मुस्तैदी से तैनात रही। मुबारकपुर थाने में 28 अप्रैल 1999 को वादी ने पूरा ख्वाजा निवासी चाचा अली अकबर के लापता होने की तहरीर दी थी। जिसके बाद अली अकबर की सिर कटी लाश राजा भाट के पोखरे से 30 अप्रैल को बरामद की गई। विवेचना के दौरान मोहर्रम के जुलूस से लौटते समय अली अकबर को सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने मारपीट कर हत्या करने की बात प्रकाश में आई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हुसैन अहमद, मोहम्मद अयूब फैजी, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, इरशाद, मोहम्मद असहद, अफजल, अलाउद्दीन, दिलशाद तथा वसीम को आजीवन कारावास भेज दिया।
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