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एडवोकेट एक्ट संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन, दो दिन न्यायिक कार्य ठप

  संवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आजमगढ़ की एक आपात बैठक बुधवार को संघ भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आजमगढ़ की एक आपात बैठक बुधवार को संघ भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष अरविन्द कुमार पाठक एडवोकेट ने की, जबकि संचालन मंत्री रणधीर सिंह एडवोकेट ने किया। बैठक में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट की धारा–2, धारा–4, धारा–45बी सहित नई जोड़ी गई धारा–33ए एवं 35ए का सर्वसम्मति से विरोध किया और इन संशोधनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग की। संघ ने निर्णय लिया कि संशोधन विधेयक के विरोध स्वरूप दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2026 को जनपद के समस्त अधिवक्ता सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्रीय विधि मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी, उप संचालक चकबंदी तथा विकास प्राधिकरण को भी सूचनार्थ अवगत कराया जाएगा, जिससे न्यायिक कार्य बाधित रहने के कारण वादकारियों को कोई क्षति न हो।अंत में संघ ने सभी अधिवक्ता संघों को प्रस्ताव भेजकर व्यापक स्तर पर जानकारी प्रसारित करने का निर्णय लिया।









  



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