सवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ l उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाध...
सवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ l उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देश के अनुपाललन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिका राजन की अध्यक्षता में पॉक्सों अधिनियम के अन्तर्गत सहायक व्यक्तियों की सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय सहयोगात्मक व्यक्तियों और हितधारकों के साथ त्रैमासिक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली, 2020 के अन्तर्गत सहायक व्यक्तियों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की गयी।
सचिव द्वारा बताया गया कि पॉक्सों अधिनियम के अन्तर्गत बाल एवं शोषण से सम्बन्धित मामलों में पीड़ित बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मानसिक, भावनात्मक एवं विधिक सहयोग प्रदान करने हेतु सपोर्ट परसन की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गयी है, जिसका उद्देश्य है कि बालक/बालिका पीड़ित को पुलिस जॉच, चिकित्सीय परीक्षण एवं न्यायालय कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े। सपोर्ट परसन का कार्य है कि बच्चे की पहचान गोपनीय रखे तथा बाल यौन शोषण से सम्बन्धित किसी भी जानकारी की सूचना तत्काल सम्बन्धित प्राधिकारी को दे। इस बैठक में पॉक्सों नियमों के तहत प्रक्रियाओं और प्रावधानों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा सहायक व्यक्तियों के कामकाज में आ रही चुनौतियों, कमियों और अच्छी प्रथाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक के एजेन्डा पर वार्ता की गयी, जिसमें पंजीकरण, पॉक्सों अधिनियम की प्रकिया में मामले का चरण एवं पॉक्सों के तहत प्रक्रिया, बच्चें और परिवार की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा बच्चों के सम्बन्ध में हितधारकों की भूमिकायें और जिम्मेदारी तथा परिवार और सहायक व्यक्ति को आने वाली चुनौतियों के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाली प्रथाओं के बारे में चर्चा की गयी। इस बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी पॉक्सो मामलें से सम्बन्धित, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, कानूनी सहायता से सम्बन्धित अधिवक्ता, अभियोजन अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाईन के प्रतिनिधि, केन्द्र प्रबन्धक वन स्टॉप सेन्टर, प्रतिनिधि बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, सपोर्ट परसन, प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई उपस्थित रहे।
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